शनिवार, 9 जनवरी 2021

ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों में रेत वाहनों की चैकिंग निर्धारित चौकी पर ही होगी

 सभी जिलों में चौकियाँ स्थापित की जायेंगीं संभाग आयुक्त एवं आईजी ने रेत परिवहन के संबंध में बैठक लेकर दिए निर्देश 

ग्वालियर-चंबल संभाग में रेत वाहनों की चैकिंग अब निर्धारित चैक प्वॉइंट पर ही होगी। चैक प्वॉइंट के अतिरिक्त कहीं पर भी रेत वाहनों को रोककर चैक नहीं किया जायेगा। निर्धारित चैक पोस्ट ग्वालियर संभाग के प्रत्येक जिले में बनाए जायेंगे। इन प्वॉइंटों पर राजस्व, पुलिस, वन एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को तैनात किया जायेगा। चैक प्वॉइंट 24X7 संचालित रहेंगे। सभी चैकिंग प्वॉइंट 15 जनवरी से प्रभावशील होंगे।
    संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना, आईजी ग्वालियर श्री अविनाश शर्मा एवं आईजी चंबल श्री मनोज शर्मा की उपस्थिति में शुक्रवार को मोतीमहल के मानसभागार में रेत ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में यह तय किया गया है। बैठक में डीआईजी ग्वालियर श्री सचिन अतुलकर, कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी सहित दतिया, मुरैना व भिण्ड जिले के पुलिस अधीक्षक एवं सभी जिलों के खनिज अधिकारी और ग्वालियर-चंबल संभाग में कार्यरत रेत ठेकेदार उपस्थित थे।
    संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने बैठक में कहा कि ग्वालियर-चंबल संभाग में वैध ठेकेदारों को रेत के परिवहन एवं विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आयेगी। संभाग के सभी जिलों में चैकिंग के लिये निर्धारित प्वॉइंट बनाए जायेंगे। इन प्वॉइंटों पर ही चैकिंग की जायेगी। रेत के वाहनों को अनावश्यक रूप से कहीं पर भी रोककर चैकिंग नहीं की जायेगी। चैकिंग प्वॉइंट पर भी रॉयल्टी एवं क्षमता की ही जाँच की जायेगी। चैकिंग प्वॉइंटों पर अनावश्यक रूप से वाहन न रूकें, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।
    बैठक में यह भी तय किया गया कि जिला स्तर पर कलेक्टर अपने जिले में एक फ्लाइंग स्क्वॉयड भी बनायेंगे, जिसमें तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी प्रभारी के रूप में रहेंगे। उनके साथ पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारियों को भी तैनात किया जायेगा। यह फ्लाइंग स्क्वॉयड शिकायत मिलने पर जाँच के लिये पहुँचेगी और कार्रवाई करेगी।
    आईजी ग्वालियर श्री अविनाश शर्मा ने बैठक में कहा कि शासन के द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन भी रेत ठेकेदारों को करना जरूरी है। निर्धारित स्थल से ही रेत का खनन किया जाए। चंबल से रेत निकालना पूर्णत: प्रतिबंधित है। कोई भी ठेकेदार चंबल से रेत नहीं निकाल सकता है। इसके साथ ही सभी रेत ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करें कि वाहन रॉयल्टी के साथ निर्धारित मात्रा में ही रेत लेकर निकलें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से भी कहा कि वे चैकिंग प्वॉइंट पर लगने वाले दल को भी अपने स्तर से प्रशिक्षित करें, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चैकिंग प्वॉइंट पर क्या करना है और क्या नहीं । बैठक में ठेकेदारों ने भी अपनी-अपनी समस्याओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

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